Lucknow SCR News: राज्य राजधानी क्षेत्र की अधिसूचना जारी, मुख्यमंत्री बने अध्यक्ष
एससीआर के दायरे में होगा लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली व बाराबंकी जिले का 27,826 वर्ग किमी क्षेत्रफल
लखनऊ। (Lucknow SCR News) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर उप्र राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) विकास प्राधिकरण की अधिसूचना शासन ने शुक्रवार को जारी कर दी। मुख्यमंत्री को प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि मुख्य सचिव उपाध्यक्ष रहेंगे। (Lucknow SCR News) इसके अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारियों, जिलों के डीएम, विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों को प्राधिकरण का सदस्य नामित किया गया है। अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन नितिन रमेश गोकर्ण द्वारा जारी अधिसूचना में लखनऊ समेत छह जिलों को एससीआर में शामिल किया गया है।
शासन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक एससीआर में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को शामिल किया गया है। इन जिलों की 27,826 वर्ग किमी भूमि को एससीआर में शामिल किया गया है। इसका मुख्यालय राजधानी में बनाया जाएगा।
बता दें कि इसके गठन के लिए राज्य सरकार ने पिछले दिनों अध्यादेश जारी किया था, जिसमें एससीआर और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन की व्यवस्था दी गई थी। इसके गठन से लखनऊ के साथ ही आसपास के सभी पांच अन्य शहरों का जहां सुनियोजित विकास किया जाएगा, वहीं इन शहरों में नागरिक और अवस्थापना सुविधाओं का भी तेजी से विकास हो सकेगा।
एससीआर बनने से प्रदेश के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। इन जिलों का विकास दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर किया जाएगा। सभी प्राधिकरणों के सहयोग और समन्वय से विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। किसी प्राधिकरण का विलय नहीं होगा। सभी का अस्तित्व बरकरार रहेगा।
एससीआर का कुल क्षेत्रफल 27,826 वर्ग किलोमीटर होगा। एससीआर के गठन के साथ ही सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एससीआरडीए) भी बना दिया है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले एससीआरडीए के उपाध्यक्ष मुख्य सचिव बनाए गए हैं। इस संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। एससीआरडीए का मुख्यालय लखनऊ में होगा।
मंजूरी के चार महीने बाद अधिसूचना जारी
एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) प्लानिंग बोर्ड की तर्ज पर एससीआरडीए के गठन को लेकर योगी सरकार ने लगभग साढ़े चार माह पहले उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश-2024 को मंजूरी दी थी।
राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की हरी झंडी मिलते के बाद लागू अध्यादेश के तहत शुक्रवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. नितिन रमेश गोकर्ण ने उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन संबंधी अधिसूचना भी जारी कर दी।
अधिसूचना के मुताबिक, एससीआर के दायरे में राजधानी लखनऊ के साथ ही हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और अयोध्या मंडल का बाराबंकी जिला होगा। एससीआर में शामिल इस सभी जिलों का कुल क्षेत्रफल जहां 27,826 वर्ग किमी है वहीं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2.29 करोड़ आबादी है।
एससीआरडीए में शामिल जिलों की आबादी व क्षेत्रफल
जिला – जनसंख्या (2011) -क्षेत्रफल (वर्ग किमी)
लखनऊ – 45,89,838 – 2528
हरदोई – 40,92,845 – 5986
सीतापुर – 44,83,992 – 5743
उन्नाव – 31,08,367 – 4558
रायबरेली – 34,05,559 – 4609
बाराबंकी – 32,60,699 – 4402
दरअसल, समेकित नियोजित विकास के लिए दिल्ली-एनसीआर प्लानिंग बोर्ड जैसी दूसरे कई प्रदेशों में रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में भी क्षेत्रीय स्तर पर सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने लगभग दो वर्ष पहले विभागीय अधिकारियों को उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र व अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों के गठन के निर्देश दिए थे।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर तैयार किए गए उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश के मसौदे पर पिछले वर्ष आए सुझाव व आपत्तियों को निस्तारित कर लोकसभा चुनाव से पहले पांच मार्च को संबंधित अध्यादेश को कैबिनेट से मंजूर कराया गया था।
राजधानी लखनऊ में ही एससीआरडीए का मुख्यालय होगा और नागरिकों की सुविधा के लिए जिलों में क्षेत्रीय कार्यालय होंगे। विभागीय अधिकारियों के अनुसार एससीआरडीए की तरह राज्य में कई रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन भी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री होंगे एससीआरडीए के अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एससीआरडीए) के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। इसके अलावा आवास एवं शहरी नियोजन, वित्त, विधि, राजस्व, नियोजन, नगरीय विकास, औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास, नमामि गंगे, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, वन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, सिंचाई और परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/पदेन सचिव प्राधिकरण के सदस्य होंगे।
इसके साथ ही लखनऊ व अयोध्या के मंडलायुक्त, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी के जिलाधिकारी, लखनऊ, उन्नाव-शुक्लागंज व रायबरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्य नगर और ग्राम नियोजक, सरकार की ओर से नियुक्त शहरी और क्षेत्रीय विकास, अभियंत्रण, परिवहन, उद्योग और पर्यावरण से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले पांच विशेषज्ञ, यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक या किसी अन्य अभिवहन प्राधिकरण के प्रतिनिधि, भारत सरकार की ओर से नामित रेलवे और रक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि, राज्य सरकार द्वारा प्रमुख सचिव स्तर तक का नामित एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी विकास प्राधिकरण का सदस्य होगा।
सरकार द्वारा जब तक किसी को नामित नहीं किया जाता तब तक आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव ही प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे। लखनऊ का मंडलायुक्त क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का सदस्य सचिव होगा।