उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर का ब्योरा तलब
केजीएमयू की ओर से जानकारी दी गई कि उनके पास 394 वेंटिलेटर्स हैं, जिनमें 393 काम कर रहे हैं, जबकि एक का रिपेयर वर्क चल रहा है।
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के सभी (government hospital ventilator Details) सरकारी जिला अस्पतालों, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध वेंटिलेटर्स का ब्योरा तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में विस्तृत हलफनामा दाखिल कर उसमें स्पष्ट किया जाए कि उनमें कितने वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं और कितने नॉन फंक्शनल हैं। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने वी द पीपल संस्था की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया है। इसके पहले एसजीपीजीआई की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि उनके पास 386 वेंटिलेटर्स हैं, जिनमें 365 काम कर रहे हैं। बाकी के 21 वेंटिलेटर्स बैक अप के तौर पर रखे हैं। केजीएमयू की ओर से जानकारी दी गई कि उनके पास 394 वेंटिलेटर्स हैं, जिनमें 393 काम कर रहे हैं, जबकि एक का रिपेयर वर्क चल रहा है।
नगर निगम क्षेत्र में चल रहे भट्ठों की जानकारी मांगी
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम लखनऊ से राजधानी के नगर निगम क्षेत्र में चल रहे ईंट भट्ठों का ब्यौरा तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय, न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने दुर्गेश सिंह की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया है। मामले की अगली सुनवाई मई के तीसरे सप्ताह में होगी।