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Arvind Kejriwal Bail News : अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली

केजरीवाल ने ईडी द्वारा की गयी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।

नई दिल्ली। (Arvind Kejriwal Bail News) देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिल गई है. केजरीवाल ने ईडी द्वारा की गयी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। (Arvind Kejriwal Bail News)

राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। वहीं, केजरीवाल को जमानत मिलने से आप कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल बन गया है। हालांकि, पहले ही उम्मीद थी कि सीएम केजरीवाल को जमानत मिल सकती है।

जस्टिस खन्ना ने कहा- हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है। इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है।

केजरीवाल को ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली है। उनके खिलाफ दूसरा मामला CBI का है। इसी केस में वे न्यायिक हिरासत में हैं। इसलिए जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।

केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था। गिरफ्तारी और कस्टडी को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई हुई।

हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को सही ठहराया था
केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद जांच एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही करार दिया था। इस फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका पर ED से जवाब मांगा था।

हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं था क्योंकि केजरीवाल कई समन भेजे जाने के बाद भी पूछताछ के लिए ED ऑफिस नहीं आए। इसके बाद ED के पास उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। तथाकथित शराब घोटाला केस में फंसे अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना दिया है। याचिका में ईडी की गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती दी गई है।(Arvind Kejriwal Bail News)

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ अपना फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने शीर्ष अदालत को बताया था कि हवाला चैनलों के जरिए आम आदमी पार्टी को पैसे भेजे जाने के सबूत हैं। राजू ने कहा था कि ईडी ने मामले में अपराध की कथित आय के बारे में केजरीवाल और हवाला ऑपरेटरों के बीच चैट भी खोजी है।

2 जून को केजरीवाल ने किया था सरेंडर
वैसे सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को पहले भी राहत मिल चुकी है। लोकसभा चुनावों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 21 दिनों की अंतरिम राहत दी थी। हालांकि आदेश दिया था कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। पीठ ने केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करने को कहा था। 21 दिन जेल से बाहर रहने के बाद उन्होंने 2 जून को सरेंडर कर दिया। फिलहाल केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का आने वाला फैसला काफी अहम है।

दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को नहीं मिली थी राहत
इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है। जांच में उनके (केजरीवाल) शामिल होने से बार-बार इनकार करने के बाद ईडी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। फिलहाल अरविंद की जमानत से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। Arvind Kejriwal Bail News

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