AAP सांसद संजय सिंह को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने दी ‘खुली छूट’
ईडी ने उनकी जमानत पर विरोध करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अब संजय सिंह छह महीने बाद जेल से बाहर आएंगे।
दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय से कोर्ट ने पूछा था क्या आप संजय सिंह की जमानत का विरोध करते हैं जिसके बाद ईडी ने उनकी जमानत पर विरोध करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अब संजय सिंह छह महीने बाद जेल से बाहर आएंगे।
ईडी ने जमानत याचिका का विरोध क्यों नहीं किया
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। वकील ने कहा संजय सिंह को छह महीने से हिरासत में रखा गया है जबकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। इस पर जज जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी से पूछा कि क्या उसे संजय सिंह को जमानत दिए जाने पर आपत्ति है? इस पर ईडी ने अपना जवाब नहीं में दिया। ईडी के वकील ने कहा कि अदालत अगर संजय सिंह को जमानत दे देती है तो एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है। ईडी ने कहा कि संजय सिंह से पूछताछ करके सबूत जुटाने का उसका मकसद पूरा हो गया है, इसलिए उन्हें अब जेल से रिहा किया जा सकता है।
जेल से बाहर रहेंगे संजय, चलता रहेगा मुकदमा
ईडी की अनापत्ति पर जस्टिस संजीव खन्ना ने संजय सिंह को जमानत पर छोड़ने का आदेश दे दिया। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि जमानत की शर्तें लोअर कोर्ट तय करेंगी। अब आदेश की प्रति लोअर कोर्ट पहुंचेगी और जज जमानत की शर्तें तय करेंगे। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद संभवतः बुधवार तक संजय सिंह की जेल से रिहाई हो जाएगी। हालांकि, संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा।
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